रतलाम: तत्कालीन SDM और वर्तमान ADM संजीव केशव पांडे को हाईकोर्ट का समन, 5 दिन की 'अवैध हिरासत' मामले में होंगे व्यक्तिगत पेश

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रतलाम: तत्कालीन SDM और वर्तमान ADM संजीव केशव पांडे को हाईकोर्ट का समन, 5 दिन की 'अवैध हिरासत' मामले में होंगे व्यक्तिगत पेश

रतलाम/इंदौर : D I T NEWS मध्य प्रदेश के रतलाम में एक पत्रकार और कांग्रेस कार्यकर्ता को 5 दिनों तक कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखने का मामला अब गरमा गया है। इंदौर उच्च न्यायालय ने इस गंभीर विषय पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्कालीन एसडीएम संजीव केशव पांडे को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर आरोपों का जवाब देने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?

मामला जुलाई 2022 का है, जब रतलाम नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज थीं। याचिकाकर्ता हिम्मत जैथवार (कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पत्रकार) के अनुसार:

  1. 19 जुलाई 2022: तत्कालीन वित्त मंत्री (वर्तमान उपमुख्यमंत्री) जगदीश देवड़ा चुनाव प्रचार के लिए रतलाम आए थे। हिम्मत जैथवार ने उनका साक्षात्कार लेने का प्रयास किया।

  2. 20 जुलाई 2022: आरोप है कि साक्षात्कार के प्रयास से नाराज प्रशासन ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए जैथवार को अर्धरात्रि में उनके घर से धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर लिया।

  3. 21 जुलाई 2022: भारी विरोध और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा थाने के घेराव के बाद जैथवार को तत्कालीन एसडीएम संजीव केशव पांडे के समक्ष पेश किया गया।

जमानत मंजूर, फिर भी जेल?

याचिका में सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि 21 जुलाई को एसडीएम कोर्ट में जमानत के लिए आवश्यक बॉन्ड और दस्तावेज पेश कर दिए गए थे। एसडीएम ने इन दस्तावेजों को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन इसके बावजूद नियमानुसार जमानत देने के बजाय उन्हें जेल भेज दिया गया। हिम्मत जैथवार को 5 दिन बाद 26 जुलाई 2022 को रिहाई मिल सकी।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

अधिवक्ता नवेंदु जोशी और रोहित शर्मा के माध्यम से दायर इस याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति संजीव कालगांवकर की खंडपीठ ने मामले को गंभीर माना। कोर्ट ने आदेश दिया है कि तत्कालीन एसडीएम संजीव केशव पांडे (जो वर्तमान में धार जिले में अपर कलेक्टर/ADM के पद पर पदस्थ हैं) स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर इन आरोपों का स्पष्टीकरण दें।

"प्रशासनिक पद का दुरुपयोग कर किसी नागरिक की स्वतंत्रता का हनन कानूनन गंभीर विषय है। न्यायालय अब यह तय करेगा कि क्या यह हिरासत जानबूझकर की गई एक अवैध कार्रवाई थी।"

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